UPBOCW में श्रमिक पंजीयन की एक निश्चित वैधता अवधि होती है (1, 2 या 3 वर्ष)। इस अवधि के समाप्त होने से पहले पंजीयन का नवीनीकरण (Renewal) कराना जरूरी है। यदि नवीनीकरण नहीं हुआ, तो योजनाओं का लाभ बंद हो जाता है।
📅 कब कराएं नवीनीकरण?
पंजीयन समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले नवीनीकरण कराने की सलाह दी जाती है।
पंजीयन समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले नवीनीकरण कराने की सलाह दी जाती है।
नवीनीकरण की पात्रता
- पहले से UPBOCW में पंजीकृत श्रमिक।
- आयु 60 वर्ष से कम हो।
- पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई हो या होने वाली हो।
नवीनीकरण शुल्क
| अवधि | शुल्क |
|---|---|
| 1 वर्ष | ₹20 |
| 2 वर्ष | ₹40 |
| 3 वर्ष | ₹60 |
ऑनलाइन नवीनीकरण की प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल uplmis.in पर जाएं।
- होम पेज पर "पंजीयन नवीनीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करें और Search करें।
- ई-केवाईसी पेज पर आधार नंबर OTP से वेरीफाई करें।
- आपके पंजीयन की सभी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
- जानकारी की जांच करें — यदि कुछ बदलना हो तो बदलें।
- "नवीनीकरण" बटन पर क्लिक करें।
- पेमेंट गेटवे से निर्धारित शुल्क जमा करें।
- भुगतान के बाद नवीनीकरण स्वीकृत हो जाएगा।
✅ नवीनीकरण के बाद: नया श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें जिसमें नई वैधता अवधि दर्ज होगी।
ई-केवाईसी क्या है?
ई-केवाईसी (e-KYC) एक डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया है जिसमें आपकी पहचान आधार के माध्यम से OTP द्वारा सत्यापित की जाती है। यह नवीनीकरण के लिए अनिवार्य है।
नवीनीकरण नहीं हुआ तो क्या होगा?
⚠️ सावधान: यदि पंजीयन की वैधता समाप्त हो जाती है और नवीनीकरण नहीं होता तो:
- योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा।
- पेंशन आना बंद हो सकती है।
- नए आवेदन नहीं कर सकते।